फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 मार्च को

विकास सचदेव की ब्यूरो रिपोर्ट
फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित
मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नियम 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एतद्वारा पंचायतों के निर्वाचन हेतु 01 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर रिक्त पदों वाली पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। जारी कार्यक्रम के अनुसार 18 फरवरी को फोटोरहित प्रारूप मतदाता सूची वेबसाइट में अपलोड करना, आवश्यक सामग्री प्रदाय करना, दावा आपत्ति केंद्रों के पर्यवेक्षण हेतु नियम 19 फरवरी 2025 को फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रदाय करने के साथ डुप्लीकेट सूची प्रदान करना, 20 फरवरी को फोटो युक्त प्रारूप मतदाता सूची का ग्राम पंचायत एवं अन्य विहित स्थान पर सार्वजनिक प्रकाशन, प्रारूप मतदाता सूची का सार्वजनिक प्रकाशन किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना, स्टैंडिंग कमेटी की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार द्वितीय चरण (दावा आपत्ति प्राप्त करना एवं अंतिम मतदाता सूची तैयार करना) 20 फरवरी को दावे आपत्ति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण एवं उन्हें आवष्यक सामग्री प्रदाय करना, 20 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक दावा आपत्ति केंद्र पर दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि, 28 फरवरी को दावा आपत्ति आवेदन पत्रों के निराकरण की अंतिम तिथि, 3 मार्च को निराकृत दावा आपत्ति आवेदन प्राप्त की ईआरएमएस में प्रविष्टि की अंतिम तिथि, दावे आपत्ति की चेक लिस्ट तैयार करना, 4 मार्च 2025 को चेक लिस्ट की जांच कर त्रुटि सुधार उपरांत वेंडर को वापस करना फोटो युक्त और फोटो रहित अंतिम मतदाता सूची की पीएफडी जनरेट करना, फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची को मुद्रित कर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराना, 6 मार्च को फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची का ग्राम पंचायत तथा अन्य विहित स्थान पर सार्वजनिक प्रकाशन, अंतिम मतदाता सूची की फोटो रहित सीडी विक्रय के लिए उपलब्ध कराना एवं फोटो रहित एवं फोटो सहित मतदाता सूची की तीन प्रतियों में डीव्हीडी में तैयार कर ज्वेल केस में दो प्रतियां आयोग को भेजना एवं फोटो युक्त अंतिम मतदाता सूची के सार्वजनिक प्रकाषन का प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करने की तिथि निर्धारित की गई है।

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