जप्ती ट्रैक्टर वाहन से संबंधित प्रकरण के निराकरण हेतु पत्र जारी

विकास सचदेवा की ब्यूरो रिपोर्ट
उप वनमण्डलाधिकारी, उप वन मंडल जयसिंहनगर मुकुल सिंह ठाकुर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वन परिक्षेत्र जयसिंहनगर अन्तर्गत बीट कनाडीखुर्द के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 391 (हलफल नाला) में वनभूमि से रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाए जानें के फलस्वरूप भा.व.अ.1927 की धारा 33 (1) ख, 52 के तहत पंजीकृत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 9972/17 दिनांक 25.01.2023 से अभिग्रहित वाहन पावर ट्रैक ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नंबर डच् 54 । 5792 (ट्राली सहित) के संबंधित आरोपी (जिनसे ट्रैक्टर वाहन की जप्ती हुई) श्री शिवम राव पिता रामनरेश राव साकिन जयसिंहनगर जिला-शहडोल (म.प्र.) किसी अन्य आपराधिक मामले में जेल में बन्द हैं, तथा ट्रैक्टर के वाहन स्वामी श्री चन्द्रशेखर पिता बाला प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम बरबसपुर थाना उमरिया तहसील मानपुर जिला उमरिया (म.प्र.) की मृत्यु हो चुकी है, वाहन स्वामी की मृत्यु हो जानें के कारण उनके वैधानिक उत्तराधिकारी या, किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उक्त वाहन का स्वामित्व धारित किए जानें के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन तथा वैधानिक दस्तावेज आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किए जानें के कारण उक्त प्रकरण के निराकरण सम्बन्धी कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी जयसिंहनगर के कार्यालय में लंबित है। जारी पत्र के अनुसार उपरोक्त अभिग्रहीत ट्रैक्टर के मृतक वाहन स्वामी के वैधानिक उत्तराधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकृत व्यक्ति जो उक्त वाहन का वैध स्वत्वाधिकार रखता हो, तो प्रकरण का निराकरण के सम्बन्ध में वैध दस्तावेजों सहित अभ्यावेदन इस विज्ञप्ति प्रकाशन से 15 दिवस के भीतर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप वनमण्डलाधिकारी जयसिंहनगर जिला-शहडोल (म.प्र.) के कार्यालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में यह मानते हुए कि उक्त वाहन का वैधानिक स्वामित्व रखनें वाला कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

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