छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने हेतु जनजातीय विद्यार्थियों का नेशनल स्कालरसिप पोर्टल (एनएसपी) पर वन टाईम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) होना अनिवार्य
विकास सचदेवा की ब्यूरो रिपोर्ट
सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने जानकारी दी है कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कक्षा 9 वीं से महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थी जिन्हे केन्द्र प्रवर्तित प्री-मैट्रिक/पो.मै. छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय सीमा राशि रूपये 2. 50 लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है उन्हे वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये नेशनल स्कालरसिप पोर्टल (एनएसपी) पर वन टाईम. रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) कराना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार ओटीआर नम्बर प्राप्त कर लिये जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नम्बर के आधार पर छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। जिसके लिए पृथक से पुनः ओटीआर की आवश्यकता नही होगी।
कक्षा 9 वी से महाविद्यालयीन स्तर तक अध्ययनरत जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ओटीआर नम्बर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणो मे सम्पन्न होगी (जिसकी प्रक्रिया संलग्न है) प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कालरसिप पोर्टल के बेवसाईट से अथवा मोबाईल पर एनएसपी-ओटीआर मोबाइल एप डाउन लोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेन्स नम्बर प्राप्त करना होगा, द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विस एप डाउन लोड कर रेफरेन्स नम्बर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नम्बर प्राप्त करना होगा। एमपी टॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय ओटीआर नम्बर दिया जाना अनिवार्य है।

Subscribe to my channel
Comments are closed.