बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कालेानी का निमार्ण एवं प्लाटिंग करने वालों तथा एक सूदखोर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज
जबलपुर |पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा (भा.पु.से.) द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारियेां एवं थाना प्रभारियों को भू-माफिया, सूदखोर, एवं चिटफंड कम्पनी के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।
आदेश के परिपालन मे थाना पनागर में 2 एवं थाना खमरिया में 2 अपराध धारा 61-घ म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
1- थाना प्रभारी पनागर श्री आर.के. सोनी ने बताया कि पनागर स्थित खसरा न. 1394/1 रकबा दशमलव 302 हैक्टियर 1394/2 रकबा दशमलव 483 हैक्टियर, खसरा नम्बर 1395/1 रकबा दशमलव 181 हैक्टियर , खसरा न 1404/2 रकबा दशमलव 050 हैक्टियर भूमि जो विशाल सोनकर एवं विकास सोनकर के नाम शासकीय अभिलेख मे दर्ज है उक्त भूमि पर बिना अनुमति के समतलीकरण कर मौके पर सड़क निमार्ण कर प्लाटिंग की जा रही है, विशाल सोनकर एवं विकास सोनकर से कालोनाईजर रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, विकास अनुज्ञा, डायवर्सन आदेश, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की प्रति चाही गयीे, विशाल सोनकर एवं विकास सोनकर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) प्रभारी अधिकारी कालोनी सेल शाखा में प्रस्तुत नहीं की गयी। विशाल सोनकर एवं भाई विकास सोनकर दोनों निवासी भरतीपुर ओमती के विरूद्ध अपराध क्रमंाक 665/2020 एवं 666/2020 धारा 61-घ म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
2- थाना प्रभारी खमरिया उप निरीक्षक निरूपा पाण्डे ने बताया कि खमरिया अन्तर्गत अनमोल कन्सट्रक्शन पार्टनर मनोज यादव एवं श्रीमति नमिता सरकार द्वारा ग्राम घाना स्थित खसरा न. 257/2 रकबा दशमलव 332 हैक्टियर, खसरा न. 258/3 रकबा दशमलव 193 हैक्टियर, खसरा न. 255/4 रकबा दशमलव 007 हैक्टियर, खसरा न. 256 रकबा दशमलव 0040 हैक्टियर, भूमि पर बिना सक्षम स्वीकृति के अवैध कालेानी (अनमोल सिटी घाना ) का निमार्ण करना पाया जाने पर थाना खमरिया में अपराध ंक्रमंाक 198/2020 एवं 199/2020 घारा 61-घ म.प्र. पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया।
एक और सूदखोर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज, आरोपी की तलाश
थाना अधारताल में प्रदीप कुमार कुर्मी उम्र 55 वर्ष निवासी पटेल नगर महाराजपुर अधारताल ने लिखित शिकायत की कि वह बीएसएनएल मे नौकरी करता था घर की परेशानी के कारण 3-4 साल पहले उसने कोतवाली निवासी सुरेन्द्र भोजक कोतवाली से 50 हजार रूपये सूद पर लिये थे, सुरेन्द्र ने उससे हस्ताक्षरित स्टैम्प एवं 2 चैक लिये थे, नौकरी करते हुये उसे 10 प्रतिशत ब्याज की दर से ली हुई राशि वापस कर दी थी। सुरेन्द्र भोजक अब भी उससे और ढाई-तीन लाख रूपये की मांग कर गालीलगौज कर जान से मारने की धमकी देता है। सुरेन्द्र भोजक से वह एवं उसकी पत्नि मानसिक रूप से प्रताडित है। शिकायत पर धारा 294,506 भादवि म.प्र. ऋणियों से संरक्षण अधिनियम धारा 3, 4 का का अपराध पंजीबद्ध कर घटना स्थल थाना कोतवाली का होने से डायरी अग्रिम विवेचना हेतु थाना कोतवाली स्थानांतरित की गयी।,
थाना कोतवाली में आज दिनाॅक 18-7-2020 को सुरेन्द्र भेाजक के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

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