प्रत्येक रविवार को जिले की समस्त देशी,विदेशी मदिरा दुकाने रहेगी प्रतिबंधित
शहडोल|कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव की रोकथाम नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट डाॅ. सतेन्द्र सिंह ने आबकारी अधिनियम 1915 की धारा-24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए शहडोल जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकाने, वाईन शाॅप, भांग की दुकान एवं देशी एवं विदेशी मद्य भाण्डागार को आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को पूर्णतः बंद करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला मजिस्टेªट ने आदेश जारी कर कहा है कि उक्त अवधि में सार्वजनिक अथवा निजी स्ािान से मदिरा क्रय एवं विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा इसका कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगेे।

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