भारत में सबसे तेजी से उभरता हुआ वेब न्यूज़ चैनल

MP//Rewa// सेदहा पंचायत सचिव पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह द्वारा 25 हज़ार रुपये जुर्माने का कारण बताओ नोटिस

258
Above News

पंचायत के भ्रष्टाचार की जानकारी छुपाए जाने के बाद की गई कार्यवाही
अगस्त 2019  में आयोग ने जानकारी दिए जाने के लिए थे आदेश
सेदहा सचिव दिलीप गुप्ता ने गुमराह करने का किया था प्रयास
अधूरी और गलत जानकारी देकर आवेदक को किया गया था गुमराह 
आवेदक ने सूचना आयोग भोपाल में की थी शिकायत

    मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा कार्यवाहियों का दौर निरंतर जारी है जिसके तहत दोषी लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्यवाही की जा रही है और जुर्माने पर जुर्माने लगाए जा रहे पर इसके बावजूद भी लोक प्राधिकारीयों की अकल ठिकाने नहीं आ रही है जिसकी वजह से लोक सूचना अधिकारी का कार्य राज्य सूचना आयुक्त को करना पड़ रहा है।

   गंगेव जनपद अंतर्गत सेदहा पंचायत के सचिव और लोक सूचना अधिकारी को 25 हज़ार रुपये के जुर्माना का कारण बताओ नोटिस

   19 अक्टूबर 2020 को फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रसारित की गई सूचना आयोग की एक सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेदहा जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा के ऊपर 25 हज़ार रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 1 सप्ताह के भीतर चाही गई जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। आगे कहा गया है कि यदि जानकारी 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध नहीं करवाई जाती तो आगे भी जुर्माना लगाया जाएगा।

   वर्ष 2016 की आरटीआई पर नही दिया था जानकारी

    मामला वर्ष 2016 के आरटीआई आवेदन का था जिसमें आवेदक द्विवेदी के द्वारा ग्राम पंचायत सेदहा के लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव को स्पीड पोस्ट के माध्यम से आरटीआई आवेदन भेजा गया था जिसमें पंच परमेश्वर, मनरेगा, विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों की एक पूरे पंचायती सत्र की जानकारी चाही गई थी लेकिन आवेदक को पोस्ट ऑफिस से पत्र वापस आ गया और बताया गया कि पंचायत कार्यालय में सचिव उपस्थित नहीं थे जिसके उपरांत आवेदक ने मामले की प्रथम अपील जनपद पंचायत गंगेव में प्रस्तुत की एवं समयसीमा व्यतीत होने के बाद जब जानकारी नहीं दी गई तो द्वितीय अपील 2017 में सूचना आयोग अरेरा हिल्स भोपाल में प्रस्तुत की गई। 

 अगस्त 2019 में आयोग ने जानकारी देने के दिये थे निर्देश 

      28 अगस्त 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने 15 दिवस के भीतर आवेदक को जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेदहा को दिए थे लेकिन इसके बाद भी जब जानकारी समय सीमा पर उपलब्ध नहीं करवाई गई तब आवेदक के द्वारा बारंबार लगभग आधा दर्जन बार मामले पर पत्राचार किया गया और संबंधित जनपद पंचायत के प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सीईओ को मामले के विषय में अवगत कराया गया।

   आधा दर्जन रिमाइंडर पत्रों के बाद भी जब जानकारी नही मिली तो आयोग में हुई शिकायत

   कई पत्राचारों के बावजूद भी जब जानकारी आवेदक को उपलब्ध नहीं हुई तो अपीलार्थी शिवानंद द्विवेदी के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के समक्ष धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत कर कार्यवाही की माग की गई। जिसकी सुनवाई करते हुए 19 अक्टूबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सचिव ग्राम पंचायत सेदहा दिलीप गुप्ता के ऊपर 25 हज़ार रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया है और जानकारी 1 सप्ताह के भीतर आवेदक को उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए।

खबरों के अपडेट पाने के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें| आप हमारा एंड्राइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते है|

Comments are closed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy
E-Paper