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MP//Rewa// गलत तरीके से जानकारी रोकने पर सेदहा पंचायत सचिव को लगा 10 हज़ार रुपये का जुर्माना//मामला 2016-17 के आरटीआई के एक मामले का सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सचिव दिलीप गुप्ता को जारी किया3 था 25 हज़ार रुपये का कारण बताओ नोटिस// अब जुर्माना सेवा पुस्तिका में होगा दर्ज और सीईओ करेंगे अनुशासनात्मक कार्यवाही//

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सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने अपने एक अन्य फैसले में रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत सेदहा पंचायत के रोजगार सहायक एवं प्रभारी सचिव लोक सूचना अधिकारी दिलीप गुप्ता को वर्ष 2017 से जानकारी छुपाने और रोकने के लिए और गलत त्रुटिपूर्ण और भ्रामक जानकारी देने के लिए 10 हज़ार रु जुर्माना अधिरोपित किया है।
आदेश के 15 दिन के भीतर सीईओ गंगेव अपीलार्थी को उपलब्ध कराएं जानकारी  – सूचना आयुक्त राहुल सिंह
    कुल 8 पन्ने के दिए गए अपने निर्णय में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ग्राम पंचायत सेदहा के लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी सचिव दिलीप गुप्ता को 10 हज़ार रु जुर्माना लगाते हुए गंगेव जनपद के प्रथम अपीलीय अधिकारी भारत पटेल एवं सीईओ जनपद पंचायत गंगेव एबी खरे को आदेश दिया कि 15 दिवस के भीतर संपूर्ण जानकारी आवेदक को उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित किया है। साथ में सीईओ जनपद पंचायत गंगेव एबी खरे को यह भी निर्देशित किया है जुर्माने की राशि अनुशासनात्मक तौर पर लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेदहा दिलीप गुप्ता के सर्विस बुक पर दर्ज करें।
सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने 5 साल के पंच परमेश्वर योजना की मांगी थी जानकारी
    बता दें की एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी के द्वारा वर्ष 2016-17 में सेदहा पंचायत में आरटीआई लगाकर वर्ष 2010 से लेकर 2015 16 तक के बीच में ग्राम पंचायत सेदहा में हुए  विभिन्न मदों के कार्यों की जानकारी चाही गई। जिसकी सुनवाई 28 अगस्त 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एनआईसी हाल रीवा में हुई थी जिस पर लोक सूचना अधिकारी दिलीप गुप्ता द्वारा जानकारी बृहद होने की बात कही गई थी जिस पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने निर्देशित किया था कि मात्र पंच परमेश्वर योजना से संबंधित जानकारी वर्ष 2010 से लेकर 2015-16 तक ही उपलब्ध करवाई जाए इसके बाद दिलीप गुप्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2010 से लेकर 2015 तक पंच परमेश्वर योजना पंचायतों में लागू नहीं थी। इस बीच एक दस्तावेज से जानकारी प्राप्त हुई कि वित्त आयोग का नाम बदला गया था लेकिन पंच परमेश्वर योजना यथावत लागू थी जिसके बाद आवेदक शिवानंद द्विवेदी के द्वारा सीईओ जनपद पंचायत गंगेव में कई बार शिकायत भी की गई और तत्पश्चात धारा 18 के तहत शिकायत सूचना आयोग भोपाल में की गई जिस पर सुनवाई के बाद दिलीप गुप्ता को 25 हजार रुपए जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसके जवाब में दिलीप गुप्ता ने कहा कि उसकी पेमेंट मात्र प्रतिमाह 9 हज़ार रुपये है इसलिए 25 हज़ार का जुर्माना बहुत अधिक है जिसके बाद सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने मात्र 10 हज़ार रु का जुर्माना दिलीप गुप्ता के ऊपर अधिरोपित किया एवं सीईओ जनपद गंगेव एवं एवं लोक सूचना अधिकारी भारत पटेल को निर्देशित किया की आवेदक को जानकारी 15 दिन में उपलब्ध कराएं।

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