राज्य सूचना आयोग ने दिया आदेश, 5 दिवस के अंदर आवेदक को चाही गई जानकारी जनपद सीईओ उपलब्ध कराएं// मामला – गंगेव जनपद के ग्राम पंचायत पूर्वा 310 का।

*राज्य सूचना आयोग ने दिया आदेश 5 दिवस के अंदर आवेदक को चाही गई जानकारी जनपद सीईओ उपलब्ध कराएं*
मामला – गंगेव जनपद के ग्राम पंचायत पूर्वा 310 का।
जानकारी के मुताबिक, आवेदक धीरेन्द्र पांडेय ने वर्ष 2019 में पंचायत से संबंधित रिकॉर्ड की माग की थी।
आपको बता दें कि पूर्वा 310 में हुए व्यापक पैमाने में वित्तीय अनियमितता की गई है। कागज में सभी कार्य पूर्ण हैं। लेकिन धरातल शून्य है। इस संबंध में सूचना के अधिकार के तहत ग्राम पंचायत पूर्वा 310 के लोक सूचना अधिकारी से वित्तीय वर्ष 2014-15से 2019-2020 तक स्वीकृत सभी कार्यों राशि की सूची चाही गई, लेकिन आवेदक को गुमराह करने के लिए और रिकॉर्ड ना देने से बचने के लिए पत्र में कहा गया कि सरपंच सचिव क्रियाशील नहीं है। यह है कि सभी रिकॉर्ड सचिव की अभिरक्षा में होते हैं। जिस कारण जानकारी देने में असमर्थ हूं, तब आवेदक ने प्रथम अपील जनपद पंचायत गंगेव में की, लेकिन जनपद पंचायत अपीलीय अधिकारी ने गुमराह करने और पत्राचार से ज्यादा कुछ नहीं किया तब द्वितीय अपील सूचना आयोग में की गई प्रकरण क्रमांक A-4583/ SIC/रीवा /2020 अवलोकन पश्चात आयोग पीठासीन राहुल सिंह राज्य सूचना आयोग ने कहा कि ग्राम पंचायत पूर्वा 310 के लोक सूचना अधिकारी के जवाब को बेहद आपत्तिजनक स्थिति है कि शासकीय दस्तावेज पूर्व कर्मचारी के अभिरक्षा में हैं और उसको प्राप्त करने के लिए वर्तमान लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है पूर्व कर्मचारी द्वारा अवैध तरीके से शासकीय रिकॉर्ड अपने कब्जे में रखना गैरकानूनी है पूर्व कर्मचारी द्वारा रिकॉर्ड अगर नहीं लौटाया जा रहा है तो कार्यालय के द्वारा एफ आई आर दर्ज करा कर रिकॉर्ड प्राप्त करने की कार्यवाही की जानी चाहिए थी कार्यालयीन व्यवस्था यह सुस्थापित नियम है कि शासकीय रिकॉर्ड कार्यालय में ही संबंधित कर्मचारी की अभिरक्षा में रखे जाएं आयोग के द्वारा प्रकरण में दस्तावेजों के अवलोकन उपरांत यह स्पष्ट है कि लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत पूर्वा 310 जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा के द्वारा आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करवाना स्पष्ट तौर से सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 7(8)(2)तथा 7(8)(3) का उल्लंघन है आयोग श्री ए. बी खरे के 3 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा को आदेशित करते हुए, आदेश प्राप्ति के 5 दिन के भीतर आवेदक को निशुल्क रिकॉर्ड प्रदान प्रदान करें एवं पालन प्रतिवेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें और अगर श्री ए. बी खरे आयोग के आदेश के अनुसार जानकारी नहीं उपलब्ध कराई तो आयोग श्री खरे के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत कार्यवाही करेगा आयोग श्रीमती दीक्षा गुप्ता लोक सूचना अधिकारी ग्राम पंचायत पूर्वा 310 जनपद पंचायत गंगेव जिला रीवा द्वारा स्पष्ट रूप से आरटीआई एक्ट की धारा 7(1),7(8)(2) तथा 7(8)(3) के उल्लंघन के कारण उन्हें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत उनके विरुद्ध ₹25000 की जुर्माना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यों न उनके विरुद्ध जुर्माने की कार्यवाही आयोग द्वारा की जाए क्योंकि जानबूझकर असदभाव पूर्वक अपील करता को जानकारी से वंचित रखा गया है

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