MP// Rewa// भ्रष्टाचारी सरपंच सचिव अब जाएंगे जेल, मप्र शासन का नया फरमान जारी।।

एडीशनल चीफ सेक्रेट्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल मनोज श्रीवास्तव ने 29 दिसंबर 2020 को एक आदेश क्रमांक 562/एमपीएस-4/एसए -143/ 2020 जारी कर मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर एवं समस्त जिला पंचायत सीईओ को निर्देशित किया है कि पंचायती भ्रष्टाचार अनियमितता और गबन के दोषी पाए जाने वाले सरपंच सचिव एवं पंचायत कर्मचारियों के ऊपर धारा 40-92 की कार्यवाही के साथ-साथ आपराधिक कृत्य के लिए एफ आई आर दर्ज की जाए।
भ्रष्टाचारियों की अब खैर नहीं वसूली के साथ जाएंगे जेल
एडीशनल चीफ सेक्रेट्री मनोज श्रीवास्तव के पंचायत विभाग से संबंधित इस आदेश क्रमांक 562/एमपीएस-4/एस ए -143/ 2020 दिनांक 29/12/2020 के काफी दूरगामी परिणाम ही देखे जा रहे हैं। जानकारों का कहना है अब तक मात्र ज्यादातर केसों में वसूली और अधिक से अधिक पद से पृथक करने की कार्यवाही जिला सीईओ एवं कलेक्टर के द्वारा की जाती थी लेकिन अब इस आदेश के बाद जिला कलेक्टर एवं सीईओ जिला पंचायत को भ्रष्टाचार और अनियमितता का दोषी पाए जाने के बाद सरपंच सचिव और संबंधित दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवाना पड़ेगा।
इस आदेश को जनहित को ध्यान में रखते हुए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी रुकेगी और पंचायतों में हो रहे बंदरबांट पर काफी हद तक कमी आएगी।
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