कलेक्टर नरसिंहपुर ने 3710 घनमीटर खनिज मिट्टी/ मुरम के अवैध उत्खनन पर करीब एक करोड़ 11 लाख रूपये से अधिक का लगाया अर्थदंड
नरसिंहपुर। न्यायालय कलेक्टर नरसिंहपुर ने गौण खनिज मिट्टी/ मुरम के अवैध उत्खनन के एक प्रकरण में मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के संशोधित नियम के प्रावधानों के तहत जप्तशुदा 3710 घनमीटर मिट्टी/ मुरम की रायल्टी राशि 3 लाख 71 हजार रूपये की 30 गुना राशि एक करोड़ 11 लाख 30 हजार रूपये का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में जेसीबी मशीन, टाटा हिताची की सुपुर्दगी को निरस्त करते हुए वापस जप्त करने का आदेश भी दिया गया है। जप्तशुदा डम्फर क्रमांक एमपी 49 जी 0737, एमपी 20 जीए 3721 एवं एमपी 50 एच 0766 बिना सक्षम स्वीकृति के अनावेदक द्वारा बेच देने के संबंध में खनिज अधिकारी को अलग से प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।
इस सिलसिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने खनिज अधिकारी को आदेशित किया गया है कि वे उक्त राशि अनावेदक से वसूल करने की विधिवत कार्रवाई करें।
इस सिलसिले में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोटेगांव एवं खनिज निरीक्षक नरसिंहपुर के प्रतिवेदन के अनुसार 11 अक्टूबर 2018 को राजस्व विभाग के निरीक्षण दल द्वारा गोटेगांव तहसील के ग्राम झिरीखुर्द में खनिज मिट्टी/ मुरम का अवैध उत्खनन करते हुए मशीन एवं डम्फर पाये गये। मौके पर ग्रामवासियों ने बताया कि उत्खनित मुरम/ मिट्टी का प्रयोग नांदिया से झिरीकला रोड के लिए मेसर्स आरके राय द्वारा किया जा रहा है। मौका स्थल खसरा 1/ 1 रकबा 8.278 हेक्टर शासकीय भूमि दर्ज है, जो निहित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया। इस कारण से अनावेदक आरके राय पिता बैनी प्रसाद राय निवासी कामथ वार्ड गोटेगांव के विरूद्ध अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर उपरोक्तानुसार अर्थदंड प्रस्तावित किया गया। इस प्रकरण में न्यायालय कलेक्टर ने विचार उपरांत उक्त आदेश जारी किया। फलस्वरूप न्यायालय कलेक्टर द्वारा अनावेदक के विरूद्ध उक्त अर्थदंड लगाया गया है।

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