अवैध रूप से, वध करने के प्रयोजन से गौवंश का परिवहन करने वाले अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज
शहडोल। दिनांक 06.02.2021 ब्यौहारी न्यायालय के श्रीमान् अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा थाना देवलोंद जिला शहडोल के अपराध क्रं0 18/21, में अभियुुक्त राजकरण सिंह पिता वंशपति सिंह उम्र- 40 वर्ष निवासी पटेल नगर तलैया के पास शहडोल, जिला-शहडोल म.प्र. को धारा 11 पशुओं के प्रति कू्ररता का निवारण अधिनियम, धारा 04, 06 म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं धारा 420, 467, 468, 471, 34 भा0द0स0 एवं धारा 66 मोटरयान अधिनियम में जमानत का लाभ न देते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं.प्र.सं. निरस्त कर दिया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में जमानत याचिका के विरूद्ध विरोध श्री बी.के.जैन अपर लोक अभियोजक ब्यौहारी, जिला-शहडोल द्वारा किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः-
सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 01.02.2021 को थाना देवलोंद के उप.निरी. विजय सिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक ट्रक जिसमें अवैध रूप से मवेशियों का परिवहन वध प्रयोजन हेतु किया जा रहा है और ट्रक ब्यौहारी से देवलोंद की ओर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर हमराह स्टाफ और स्वतंत्र साक्षियों के साथ रीवा-शहडोल मुख्य मार्ग पर ग्राम शहरगढ़ मोड़ पहुंचकर वाहन चैकिंग करने लगे। कुछ देर बाद एक ट्रक ब्यौहारी तरफ से आते दिखा। ट्रक को रूकने का इशारा किया गया। ट्रक के अंदर चालक व उसके बगल में एक व्यक्ति दिख रहे थे। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नं0 यू.पी.- 70जी.टी./1941 लेख है। ट्रक का चालक पुलिस को देखकर गाड़ी से उतरकर जंगल की ओर भाग गया। चालक के बगल में बैठे हुए व्यक्ति ने भी भागने का प्रयास किया जिसे स्टाफ एवं स्वतंत्र साक्षियों के सहयोग से पकड़ा गया। पकड़े जाने पर उक्त व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। पकड़े जाने पर अभियुक्त राजकरण से पूछा गया कि ट्रक में क्या लोड है तो उसके द्वारा बताया गया कि गौवंश बछड़ा मवेशी लोड है, जिसे वध के लिए ले जाया जा रहा है। गवाहों और स्टाफ के समक्ष देखने पर 25 नग गौवंश, बछड़ा, मवेशी लोड होना पाया गया। वाहन चालक के केबिन की तलाशी लेने पर वाहन क्रमांक यू.पी.- 70ई.टी.-2711 के रजिस्ट्रेशन की काॅपी एवं परमिट के साथ दो प्रति रेडियम स्टीकर वाले नंबर वाहन क्रमांक यू.पी.- 70 ई.टी./2711 एवं एयू.पी.- 70जी.टी/1941 भी प्राप्त हुए, जिस पर ट्रक का चेचिस नंबर देखा गया। ट्रक का चेचिस नंबर वाहन क्रमांक यू.पी.- 70ई.टी./2711 के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिलान करता था, जबकि वाहन पर छलपूर्वक लाभ अर्जित करने की नीयत से वाहन क्रमांक यू.पी.- 70जी.टी/1941 चस्पा किया गया है। अभियुक्त से वाहन पर लोड मवेशियों के परिवहन के संबंध में दस्तावेज चाहे गए, जो किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं होना बताया। उक्त रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया, पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया। इसके पश्चात अभियुक्त द्वारा दिनांक 03/02/2021 को माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 437 दं.प्र.सं. प्रस्तुत किया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। इसके बाद अभियुक्त द्वारा दिनांक 05/02/2021 को माननीय अति0 अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ब्यौहारी के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया, जहां अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त का जमानत आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
दिनांक-10/02/2021
नवीन कुमार वर्मा
संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी (अभियोजन)
संभाग शहडोल म0प्र0

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