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मंदिरो मे पूजा अर्चना मंदिर समिति एवं पूजारी द्वारा संपन्न कराई जायेगी – कलेक्टर दर्शनाथ्यिो के प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा

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उमरिया – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है, जो प्रभावशील है। मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिशा निर्देश के अनुक्रम में यह जानकारी संज्ञान में आयी है कि प्रायः शहर के विभिन्न भागों में अत्याधिक भीड़ हो जाती है. तथा आम जनता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेश कवरिंग का पालन नहीं किया जाता है । ऐसी स्थिति में जिलंे  में नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये  दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक  आदेश जारी किये है। जारी आदेष मे . ज्वालामुखी मंदिर उमरिया, तहसील बांधवगढ, जिला-उमरिया (म.प्र.), माता बिरासिनी देवी, तहसील पाली, ज्वालामुखी मंदिर उचेहरा, तहसील नौरोजाबाद, ज्वालामुखी मंदिर ग्राम पंचायत माला, तहसील मानपुर, में पूजा अर्चना मंदिर समिति तथा पुजारी द्वारा संपन्न कराई जावेगी। दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों का उल्लंघन करने की दशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

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