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जबलपुर न्यूज़:-बिना अनुमति पुत्र का विवाह समारोहआयोजित करने पर एफआईआर दर्ज

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बिना अनुमति पुत्र का विवाह समारोह आयोजित करने पर सिहोरा तहसील के ग्राम भटुली निवासी उत्तम पटैल पर मझगंवा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तहसीलदार सिहोरा राकेश चौरसिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को देखते हुए एसडीएम सिहोरा द्वारा विवाह समारोह पर रोक लगाई गई है तथा पूर्व में विवाह समारोह आयोजित करने के लिए दी गई सभी अनुमतियों को निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद ग्राम पंचायत सिंघुली के ग्राम भटुली निवासी उत्तम पटैल द्वारा 11 मई को पुत्र का विवाह समारोह आयोजित किया गया।
तहसीलदार सिहोरा के मुताबिक बिना अनुमति शादी समारोह आयोजित किये जाने के इस मामले में पटवारी समर पटैल को संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये थे। उन्होंने बताया कि पटवारी के आवेदन पर मझगंवा पुलिस थाने में उत्तम पटैल के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

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