कलेक्टर को विधायक ने लिखा पत्र महाविद्यालय के अतिथि विद्वानों को मानदेय एवं अन्य लाभ प्रदाय करे
अखिलेश कुमार शर्मा (7999140850 )
शहडोल।मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-1-42/2017/38-1 भोपाल दिनांक 26 जून 2018 के द्वारा महाविद्यालय में अतिथि विद्वानों के संबंध में मानदेय एवं कार्यकाल के संबंध में आवश्यक आदेश (निर्देश) जारी किये गये हैं। साथ ही कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्र क्रमांक/400/61/मंत्री/शाखा 3/2020 भोपाल दिनांक 18.03.2020 के द्वारा समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मध्यप्रदेश को महाविद्यालय में कार्यरत् जनभागीदारी अतिथि विद्वानों को ई.पी.एफ. के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये है। शासकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बुढ़ार में कार्यरत अतिथि विद्वान(जनभागीदारी) द्वारा समक्ष में उपस्थित होकर अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उनको शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
जिस हेतु उन्हें शासन द्वारा जारी आदेशानुसारमासिक मानदेय एवं ई.पी.एफ. का लाभ दिलाये जाने की मांग की गई है। शासन के आदेशानुसार कोविड काल में किसी भी व्यक्ति के मानदेय में कटौती न की जाये, उसके बाद भी महाविद्यालय बुढ़ार द्वारा कोविड अवधि का अतिथि विद्वानों का मानदेय प्रदाय नहीं किया गया है। उक्त संबंध में लेख है कि शासन के निर्देशानुसार शासकीय नेहरू स्नातकोत्तरमहाविद्यालय बुढ़ार में कार्यरत अतिथि विद्वान (जनभागीदारी) को निर्धारित मानदेय एवंई.पी.एफ. प्रदाय करते हुये कोविड अवधि का मानेदय भी भुगतान कराने की कार्यवाही की जाय।




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