फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु 5-5 हजार रूपये की ईनाम घोषित।
ब्यूरो शहडोल-पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार राकेश सिंह पिता श्री हरिद्वार सिंह निवासी इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक थाना अमरकंटक के विरुद्ध महिला थाना में अपराध क्रमांक 16/21 धारा 376,376(2), षिवा सिंह बघेल पिता दिलीप सिहं बघेल निवासी घरौला मोहल्ला शहडोल के विरूद्व थाना कोतवाली के अपराध क्रं. 417/21 धारा 5/13 म0प्र0 ड्रग कंट्रोल अधिनियम 21,20 एनडीपीएस एक्ट, अंकूर साहू उर्फ अमृतराज मृत्युजंय साहू निवासी साई मंदिर बगवार रोड धनपुरी के विरूद्व अपराध क्रं. 325/2021 धारा8बी, 5/13 म0प्र0 ड्रग कंट्रोल अधिनियम 21,20 एनडीपीएस एक्ट, सनी उर्फ मृगेन्द्र पिता श्यामलाल सिंह उम्र 28 साल निवासी कुसमी थाना सीधी शहडोल ग्राम अर्जुनपुर थाना हनुमना रीवा के विरूद्व थाना जयसिंहनगर में अपराध क्रं. 211/9 धारा 392,34 ताहि. एवं विनोद प्रजापति पिता षिवलाल प्रजापति उम्र 26 साल निवासी जमुना कालरी वार्ड नं.5 थाना भालूमाडा जिला अनूपपुर के विरूद्व थाना जयसिंहनगर में अपराध क्रं 282/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट प्रकरण दर्ज है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जिस पर पुलिस अधीक्षक श्री अवधेश कुमार गोस्वामी ने प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस रेगुलेशन के पैरा क्रमांक-80 बी (1) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5-5 हजार रूपये की इनाम की राशि घोषित की है। जारी आदेष में कहा गया है कि जो फरार आरोपी की सूचना देगा या गिरफ्तारी कराएगा अथवा गिरफ्तारी के लिए विश्वसनीय सूचना देगा, सहयोग करेगा जिसके आधार पर फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की जा सके उसका नाम सर्वथा गोपनीय रखा जाएगा।

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