त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के मद्देनजर जिले में विस्फोटक मैगनीज व आर्म्स डीलर अधिनियम प्रभावशील
शहडोल-राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत आम निर्वाचन 2021-22 के घोषणा के साथ शहडोल जिले में पंचायत निर्वाचन के सुचारू संचालन एवं कानून व्यवस्था, लोक परिषांति एवं आपसी सद्भाव बनाने के उददेश्य से अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन श्री अर्पित वर्मा द्वारा जिले के जनपद पंचायत में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1979 की धारा 144(2) एवं 1973 की धारा 144(5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के जनपद पंचायत क्षेत्रों में विस्फोटक मैगनीज व आर्म्स डीलर अधिनियम को प्रभावशील किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि, समस्त मैंगजीन भण्डारणों के अधिभोगी को निर्देशित किया जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 की आदर्श आचरण संहिता के दौरान किसी भी प्रकार से अपने भण्डारणों से विस्फोटका (डेटोनेटर एवं जिलेटिन) का त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु उपयोग में लिये जाने के लिये विक्रय, जिला दण्डाधिकारी, जिला शहडोल की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही विस्फोटकों का विक्रय करे। उक्तानुसार पालन न होने की दशा में संबंधित मैगजीन भण्डारण के लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित अथवा निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी, समस्त अधिभोगी को निर्देशित किया जाता है कि जिस किसी कार्यकर्ता को उपरोक्त विस्फोटक (डिटोनेटर एवं जिलेटिन) का विक्रय किया जावे उसके पूर्व कार्यकर्ता एवं व्यक्ति दुकान संस्था के बारे में सम्पूर्ण जानकारी दस्तावेज (आधार कार्ड पहचान पत्र संस्था लायसेंस आदि) अपने रिकार्ड में रखना सुनिश्चित करे, लायसेंस धारी उपयोग कर्ता प्रतिदिन उपयोग किए जाने वाला विस्फोटक (डिटोनेटर एवं जिलेटिन) इसका हिसाब पत्रक संबंधित थाना प्रभारी को प्रस्तुत करेगे। उपयोग से शेष विस्फोटक (डिटोनेटर एवं जिलेटिन) को निर्धारित किए गऐ भण्डारग्रहों में सुरक्षित रखेंगे, त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 की आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने से त्रिस्तरीय पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत शस्त्र लायसेंस पुलिस द्वारा जमा कराये जा सकेंगे। इस आदेश के तारतम्य में समस्त लायसेंसी शस्त्र विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपनी-अपनी दुकानों व संस्थानों से त्रिस्तरीय पचायंत निर्वाचन चुनाव के किसी भी शस्त्र लायसेंसी को शस्त्र एवं उसके उपयोग में लाए जाने वाले कारतूस व बारूद का विक्रय बिना अनुमति के नहीं करेंगे। उक्तानुसार पालन न होने की दशा में पंधित शस्त्र लायसेंसधारी का लायसेंस निलंबित व निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेंगी ।
जारी आदेश में कहा गया है कि, उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 23 फरवरी 2022 तक प्रभावशील रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Subscribe to my channel
Comments are closed.