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व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में नो मास्क नो सर्विस का कड़ाई से पालन कराने के आदेश अपर कलेक्टर ने किए ज़ारी

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अखिलेश कुमार शर्मा (7999140850 )
शहडोल – अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा ने जिला अंतर्गत संचालित समस्त मॉल, दुकानें, प्रतिष्ठान एवं अन्य व्यवसायिक स्थलों में बिना मास्क एवं बिना वैक्सीन के लोग प्रवेश करते हैं एवं ऐसे स्थलों में हमेशा भीड़ भाड़ भी रहती है और जिन लोगों ने ना तो वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं और ना ही मास्क का प्रयोग किया है ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और कोविड-19 के बढ़ने की संभावना अधिक रहती है।इस हेतु अपर कलेक्टर ने जिले के सभी श्रम निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, औषधि निरीक्षक, एवं स्वच्छता निरीक्षक को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि जिला अंतर्गत समस्त दुकानों वालों प्रतिष्ठानों एवं अन्य व्यवसायिक स्थलों का सतत निरीक्षण करते हुए "नो मास्क-नो सर्विस" एवं "नो वैक्सीन-नो सर्विस" का पालन कराने हेतु जागरूक करें। पालन न किए जाने की दशा में दुकानों, मॉलों, प्रतिष्ठानों एवं अन्य व्यवसायिक स्थलों में जुर्माना एवं सील किए जाने हेतु कार्यवाही कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देना सुनिश्चित करें।

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