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शहडोल न्यूज:- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन नियम 2020 के परिपालन में कलेक्टर ने जारी किये दिशा-निर्देश !

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शहडोल 07 दिसम्बर 2022- कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य ने मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन नियम 2020 के परिपालन में दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अध्याय 9 कण्डिका 143 के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश है। जारी आदेश में कहा है कि उपकण्डिका (1) के अनुसार भूमि स्वामी हक में नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से तत्समय प्रभावशील विधि के उपबंधों के अंतर्गत अनुमतियाँ प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय तथा नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते है कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखण्ड पर निर्माण न हो जाये जो कि वस्तुतः धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो। इसी प्रकार उप कण्डिका (2) में यह प्रावधानित है कि नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगें, ताकि वे उपकण्डिका (1) में उल्लेखित अनुमति जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें। नजूल अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि वह ऐसे विवरणों में हुये परिवर्तनों को स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों के ध्यान में लाये तथा प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण उन्हें भिजवायें। जारी आदेष में कहा है कि नजूल अधिकारी, नजूल तहसीलदार अपने क्षेत्रान्तर्गत समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय तथा नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को एक माह के मीतर अनिवार्यतः उपलब्ध करावेंगे और उक्त निवरण उपलब्ध कराने तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में उपकण्डिका (4). (5) (6) में विहित प्रक्रिया के अनुसार नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करेंगें। इसके उपरांत नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किये जायेंगें। नजूल अधिकारी, नजूल तहसीलदार एक माह के भीतर समस्त नजूल भूमि का अद्यतन किये जायेंगे। नजूल अधिकारी, नजूल तहसीलदार को एक माह के भीतर समस्त नजूल भूमि का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। नजूल अनापत्ति के समस्त प्रकरण त्ब्उे पर दर्ज किये जायेगें। आदेश दिनांक से एक माह पश्चात् कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया जायेगा तथा यह व्यवस्था उपर्युक्त नियमों के परिपेक्ष्य में सदैव के लिये समाप्त हो जायेगी। तहसीलदार सोहागपुर नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश शहडोल को उपलब्ध करायें एवं तहसीलदार बुढ़ार, जयसिंहगनर तथा ब्यौहारी संबंधित स्थानीय निकाय (नगरपालिका, नगर परिषद) को नजूल भूमि के अद्यतन विवरण 15 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराकर नजूल अधिकारी, शहडोल को सूचित करें । जारी आदेष में कहा गया है कि एक माह पश्चात् यदि कोई भी नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा, तो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेंगी और फिर भी कोई नजूल भूमि के संबंध में किसी विवरण की आवश्यकता हो तो संबंधित निकाय अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी से जानकारी प्राप्त करेंगें।

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