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गौ वंश के साथ क्रूरता करने वाले आरोपियों को नागौद पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में किया पेश

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तुलसीदास बैरागी की रिपोर्ट

सतना: दिनांक 27 अगस्त 2024 को ग्राम रैगांव मोड़ स्थित सतना नदी पुल के पास, लगभग दोपहर 3 बजे, हरदुआ मझोल में बने रेलवे ब्रिज के नीचे बाढ़ के पानी में लगभग 10-12 मवेशियों को कुछ व्यक्तियों द्वारा खदेड़ने के कारण उनके गहरे पानी में बहने का एक वीडियो प्रसारित हुआ। इस घटना की सूचना प्राप्त होने पर, प्रशासन एवम् पुलिस द्वारा संयुक्त जांच की गई छानबीन में यह पाया गया कि रामपाल चौधरी, बेटा उर्फ सुखेंद्र बागरी, रवि बागरी, जो सभी हरदुआ मझोल के निवासी हैं, तथा एक अन्य नाबालिग इस कृत्य में शामिल थे। इनके विरुद्ध थाना नागौद में भारतीय दंड संहिता की धारा 325, 3(5) तथा मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4/9 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। अधिकांश मवेशी सुरक्षित रूप से किनारे पर वापस आ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अभी तक किसी भी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुधन की हानि की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। उपरोक्त अपराधियों के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस के तहत भी कार्रवाई की गई।

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