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वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत हितग्राही अपना आधार सिडिंग 6 अगस्त 2020 तक अनिवार्य रूप से कराएॅ

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25 श्रेणी के परिवारो को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित होने पर जारी की जायेगी
नवीन पात्रता पर्ची
शहडोल 04 अगस्त 2020- जिला आपूर्ति नियंत्रक शहडोल श्री कमलेश टाण्डेकर ने जानकारी दी है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण संचनालय भोपाल के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के कारण गरीब परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई है ऐसे गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के परिवारों को स्थानीय निकाय द्वारा सत्यापित हितग्राहियों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जानी है। वन नेशन-वन राशन कार्ड व्यवस्था अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के डेटाबेस में आधार सीडिंग अनिवार्य होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डेटाबेस में आधार सीडिंग 6 अगस्त 2020 तक स्थानीय निकाय के माध्यम से आवश्यक रूप से पूर्ण होने के उपरांत नवीन पात्रता पर्ची जारी किया जा सकेगा। ऐसे सदस्य जिनका आधार नंबर दर्ज नहीं है या त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित है वह अपना सही आधार नंबर एम-राशन मित्र एप के माध्यम से स्वयं ही दर्ज कर सकेंगे।
सत्यापन अभियान में एम-राशन मित्र एप के माध्यम से मृत, दुबलीकेट विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार में नहीं रहने वाले ग्राहकों का चिन्हांकन किया गया है। जिस की सूची संबंधित उचित मूल्य दुकान एवं ग्राम पंचायत पर तथा साथ ही जिले की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्ेींीकवसण्दपबण्पद पर भी प्रदर्शित कराई गई है। हटाने हेतु प्रस्तावित हितग्राहियों की सूची में शामिल परिवार अपने सदस्य, सदस्यों की जानकारी अपनी आईडी प्रविष्ट कर एम राशन कार्ड व एम-राशन मित्र पोर्टल से भी देख सकेंगे एवं दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 2 अगस्त 2020 से 7 अगस्त 2020 तक नगरीय क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष अनुपलब्ध परिवार एवं सदस्य द्वारा दावा आपत्ति प्रस्तुत करेंगे। जिस के निराकरण की प्रवृत्ति एम राशनकार्ड कार्ड मित्र पोर्टल पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के माध्यम से की जाएगी। जिसकी अद्यतन स्थिति हितग्राही एम-राशन मित्र पोर्टल पर देख सकेंगे। हितग्राहियों से प्राप्त दावा आपत्ति के पात्र पाए जाने पर परिवार एवं सदस्य की पात्रता यथावत एवं नियमित राशन का वितरण किया जाएगा अनुपलब्ध परिवारों एवं सदस्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में दावा आपत्ति प्रस्तुत न करने पर 7 अगस्त 2020 के पश्चात नाम पृथक किया जाएगा।

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