(Rewa/Bhopal, MP) सहायक संचालक अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग रीवा सी एल सोनी को लगा 25 हज़ार का जुर्माना, सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने की बड़ी कार्यवाही अपीलार्थी शशीकांत मिश्रा को समय पर जानकारी न देना पड़ा महंगा, आयुक्त ने की तल्ख टिप्पणी – कहा लोक सूचना अधिकारियों का काम अब आयोग कर रहा, 15 वर्ष बाद भी आरटीआई कानून न समझ पाने का बहाना अब नहीं चलेगा

(शिवानन्द द्विवेदी)
👉 छात्रवृत्ति घोटाले की मागी थी जानकारी 👉 आवेदक अपीलार्थी शशिकांत मिश्रा ने लगाई थी आरटीआई 👉 सहायक संचालक अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग रीवा का है मामला। 👉 सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा लोक सूचना अधिकारियों का काम कर रहा आयोग। 👉 लोक सूचना अधिकारी की वजह से आम जनता हो रही परेशान।
आजकल सूचना आयोग में क्रांति का दौर चल रहा है। नित नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिसमें कभी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो कभी व्हाट्सएप कॉल तो कभी जूम एप के द्वारा सुनवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में अभी पिछले दिनों सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह द्वारा समस्त सुनवाइयों को फेसबुक के माध्यम से लाइव प्रसारण किया जा रहा है।
रीवा के अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग सहायक संचालक सी एल सोनी को लगा 25 हज़ार का जुर्माना
सूचना के अधिकार के आवेदन को हल्के में लेना और समय पर जानकारी ना देना साथ में अपीलार्थी के साथ असदभावपूर्ण व्यवहार कर समय पर पत्र का अंतरण न करना रीवा जिले के अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के सहायक संचालक सीएल सोनी को काफी महंगा पड़ा। दिनांक 27 अगस्त 2020 को फेसबुक के माध्यम से लाइव की गई सुनवाई के दौरान अपीलार्थी शशीकांत मिश्रा की अपील क्रमांक 1014 की सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने उभय पक्षों को सुना और सूचना के अधिकार के उल्लंघन में कई मामलों में लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक संचालक अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग सीएल सोनी को दोषी पाया जिसके बाद उनके ऊपर कारण बताओ नोटिस जारी करने के उपरांत 25 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा दिया गया।
15 वर्ष में आरटीआई कानून नहीं समझ पाने का बहाना नहीं चलेगा – सूचना आयुक्त राहुल सिंह
इस बीच अपने पक्ष में बात रखते हुए रीवा जिले के अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के सहायक संचालक सीएल सोनी ने कहा कि उन्होंने कुछ जानकारी दे दी थी जबकि पत्र अंतरण के विषय में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी इस पर सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने कहा यदि आप 2005 से लेकर 2020 के बीच में इन 15 वर्षों में आरटीआई कानून की जानकारी हासिल नहीं कर पाए हैं तो इसमें हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि आप धारा 6(3) के भी दोषी है क्योंकि समय पर 5 दिन के भीतर पत्र का अंतरण आपने नहीं किया, और साथ में यह भी कहा की पीआईओ द्वारा धारा 5(3) का उल्लंघन भी किया गया और साथ में अपीलार्थी शशीकांत मिश्रा के साथ असदभावपूर्ण और असहयोगपूर्ण व्यवहार किया गया और वांछित जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। जुर्माने की राशि 1 माह के भीतर आयोग में करें जमा वरना सर्विस बुक में होगी दर्जी
सूचना आयुक्त श्री राहुल सिंह ने कहा सहायक संचालक सी एल सोनी जुर्माने की 25 हज़ार की राशि 1 माह के भीतर आयोग में उपस्थित होकर जमा करें। ऐसा न करने पर आयोग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग और उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर यह राशि उनके सर्विस बुक में दर्ज करवाई जाएगी और उनके रिटायर होने के पश्चात उनकी पेंशन से कटेगी साथ मे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी लिखा जाएगा।

Subscribe to my channel
Comments are closed.