यूट्बर्स,फेसबुक, वाट्सऐप व न्यूज पोर्टल में खबरें देने वाले हो जाए सावधान…
भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी सोसल साइट्स व न्यूज पोर्टल्स की देनी होगी जानकारी पब्लिश एसोसिएशन से जुडा होना नितांत आवश्यक
दिल्ली: -ट्विटर,फेसबुक,यूट्यूबर्स,न्यूज पोर्टल्स और अन्य सोशलसाइटो पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष में सोशल साइटों एवं न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से जो भी खबरें प्रकाशित की जाती हैं उसका आधार होना अति आवश्यक होगा किसी भी प्रकार की भ्रामक या आधारहीन खबरों को लगाने या दिखाने पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है साथ ही साथ भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि जो भी सोशल साइट न्यूज़ पोर्टल खबरें लगाते हैं उन्हें किसी एसोसिएशन से जुड़ा होना अति आवश्यक होगा अगर वह किसी भी पब्लिशर एसोसिएशन से जुड़े नहीं पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही हैं की जा सकती है भारत सरकार की इस एडवाइजरी के जारी होने पर बहुत से सोशल साइट न्यूज़ पोर्टल पर नियमों का पालन न करने पर कानूनी कारवाही का चाबुक बरस सकता है सोशल साइट एवं न्यूज़ पोर्टल पर समाचार चलाने वाले पत्रकार बंधुओं की समस्या को देखते हुए डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन द्वारा सभी सोशल साइट यूट्यूबर्स व न्यूज़ पोर्टल चलाने वालों के लिए एसोसिएशन का पंजीयन करवाया है जिसमें सभी पोर्टल सोशल साइट यूट्यूब पर अपनी सदस्यता करवा कर कानून नियमों का पालन कर सकते हैं।


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