श्वान के काटने पर अनिका घायल, पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
शहडोल:-पालतू स्वान के काटने पर रस्सी ढीली बंधन में बांधने या स्वान को खुला छोड़ना भी अपराध है इस मसले पर आईपीसी की धारा 289 के तहत पुलिस कार्यवाही करती है जिसमें ₹1000 जुर्माना या 1 माह की सजा का प्रावधान है। मामला है शहडोल जिले के!-->!-->!-->…
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